Rajasthan Social Security Pension Scheme 2025 – Old Age, Widow, Disabled Pension Online Apply, Eligibility & Documents


🟦 Social Security Pension Rajasthan (राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना

राजस्थान सरकार द्वारा चलाई जा रही Social Security Pension Yojana अंतर्गत राज्य के वृद्धजनों, विधवा महिलाओं और दिव्यांग नागरिकों को हर महीने आर्थिक सहायता दी जाती है।
यह पेंशन राज्य सरकार + केंद्र सरकार दोनों के सहयोग से चलाई जाती है

Importance (महत्व)

  • आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों को मासिक सहायता
  • महिलाओं और दिव्यांगजनों को सुरक्षा
  • सामाजिक कल्याण और सम्मानजनक जीवन
  • सरकारी योजनाओं में प्राथमिकता मिलती है
  • बैंक खाते में सीधा DBT भुगतान

इसमें मुख्यतः ये योजनाएँ शामिल हैं—

    • वृद्धावस्था पेंशन (Old Age Pension)
    • विधवा पेंशन (Widow Pension)
    • दिव्यांग पेंशन (Disabled Pension)
    • विशेष योग्यजन पेंशन
    • अनाथ पेंशन

🟩 Eligibility Criteria (पात्रता)

🔹 1. वृद्धावस्था पेंशन (Old Age Pension)

  • पुरुष: 60 वर्ष या अधिक
  • महिला: 55 वर्ष या अधिक
  • वार्षिक आय सरकार द्वारा निर्धारित सीमा में हो
  • राजस्थान का स्थायी निवासी

🔹 2. विधवा पेंशन (Widow Pension)

  • आवेदक महिला का विवाहित होना आवश्यक
  • पति की मृत्यु प्रमाणित हो
  • आय सीमा पात्रता के अनुसार हो
  • राजस्थान की निवासी हो

🔹 3. दिव्यांग पेंशन (Disabled Pension)

  • 40% या उससे अधिक दिव्यांगता
  • किसी भी आयु में पात्र
  • आय सीमा सरकार द्वारा निर्धारित
  • राजस्थान निवासी

🟨 Required Documents (जरूरी दस्तावेज़)

  • आधार कार्ड
  • जन आधार कार्ड
  • बैंक पासबुक
  • आय प्रमाण पत्र
  • उम्र प्रमाण पत्र / जन्म प्रमाण पत्र
  • विधवा के लिए मृत्यु प्रमाण पत्र
  • दिव्यांग के लिए दिव्यांगता प्रमाण पत्र
  • राशन कार्ड
  • मोबाइल नंबर
  • पासपोर्ट साइज फोटो

🟧 Online Apply Process (ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया)

राजस्थान में पेंशन के लिए आवेदन SSO Portal या e-Mitra के माध्यम से किया जाता है।

🔹 1. SSO Portal से आवेदन

  1. sso.rajasthan.gov.in पर जाएँ
  2. SSO ID से लॉगिन करें
  3. “SJMS Portal” / “Pension” सेवा चुनें
  4. पेंशन श्रेणी चुनें (वृद्धावस्था / विधवा / दिव्यांग)
  5. आवेदन फॉर्म में सभी विवरण भरें
  6. दस्तावेज़ अपलोड करें
  7. सबमिट करें और रसीद डाउनलोड करें

🔹 2. E-Mitra से आवेदन (सरल तरीका)

  1. नज़दीकी E-Mitra पर जाएँ
  2. ऑपरेटर से Social Security Pension Yojana के लिए आवेदन करवाएँ
  3. दस्तावेज़ दें
  4. फॉर्म भरकर सबमिट किया जाएगा
  5. आपको Application ID मिलेगी

🟥 Processing Time (प्रोसेसिंग समय)

  • 1 से 15 दिन (जिला/ब्लॉक स्तर पर सत्यापन के बाद)

🟪 Pension Amount (पेंशन राशि)

(राशि राज्य सरकार द्वारा हर साल 15 प्रतिशत बृद्धि  की जाती है)

सामान्यतः:

  • वृद्धावस्था पेंशन: ₹1250 – हर साल 15 प्रतिशत बृद्धि
  • विधवा पेंशन: ₹1250 – हर साल 15 प्रतिशत बृद्धि
  • दिव्यांग पेंशन: ₹1250 – हर साल 15 प्रतिशत बृद्धि

Social Security Pension Rajasthan

Age/ – वृद्धजन Male -58 Female -55, एकल नारी -18या उससे अधिक, निशक्तता 40% या उससे अधिक – 1year से वड़ा होना जरूरी है                                           
आवश्यक दस्तावेज – आधार, जनआधार, बैंक पासबुक, वोटर आईडी कार्ड़, PPO Number, Form, Etc.
पेंशन आवेदन कैसे करे –

पेंशन के लिए आवेदन करने के लिए सबसे पहले ऑफलाइन फॉर्म को भरना होगा उसके बाद में यदि आप ग्रामीण खेत्र से हो सरपंच, ग्राम विकास अधिकारी और पटवारी के द्वारा ऑफलाइन फॉर्म को वेरीफाई होगा और यदि आप शहरी क्षेत्र से हो तो उपमंडल अधिकारी एसडीओ से ऑफलाइन फॉर्म को वेरीफाई करवाना होगा

उसके बाद ईमित्र के द्वारा ऑनलाइन आवेदन करना होगा

उसके बाद में ईमित्र से प्राप्त पीपीओ नंबर को फॉर्म के साथ लगाकर ऑफलाइन फोरम को अपने नजदीक में तहसील में वेरीफाई करवाना होगा  संबंधित कोषागार/उप-कोषागार कार्यालय जहां पेंशन भुगतान किया जाता है। पेंशन भुगतान पात्र पेंशनभोगियों द्वारा या तो व्यक्ति के बैंक खाते में या डाकघर बचत खाते में मनीआर्डर के द्वारा भेजी जाती है। और पेंशन व्यक्ति को मिलना स्टार्ट हो जाती है

Eligibility Candidates Can Read The Full Notification Before Apply Online
-: Important Links  For Use :-
Apply Online Click Here
How to Apply ClickHere
Application Form Status Click Here
Certificate Download Click Here
Offline Form Click Here
Pension Scheme Click Here
Eligibility Criteria/पात्रता Click Here
Temporary Held Pensioner Report Click Here
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🟫 Helpline (हेल्पलाइन नंबर)

  • Social Justice & Empowerment Department (SJED) Helpline: 1800-180-6127
  • E-Mitra Helpline: 181
  • SSO Helpline: 0141-2925554

🟧 Conclusion (निष्कर्ष)

Rajasthan Social Security Pension Scheme राज्य के वृद्धजनों, विधवा महिलाओं और दिव्यांग नागरिकों को वित्तीय सहायता प्रदान करने वाली एक महत्वपूर्ण पहल है। आवेदन प्रक्रिया सरल है और इसे SSO अथवा e-Mitra के माध्यम से आसानी से किया जा सकता है। दस्तावेज़ सही होने पर जल्द ही पेंशन स्वीकृत हो जाती है और राशि सीधे बैंक खाते में जमा कर दी जाती है।


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