NFSA Rajasthan 2025 – National Food Security Act पात्रता, लाभ, ऑनलाइन/ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया

🟦 NFSA क्या है (National Food Security Act Rajasthan)

NFSA (National Food Security Act) के तहत राजस्थान खाद्य सुरक्षा विभाग आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों, एकल नारी, निशक्तजन, वृद्धजन, मजदूर वर्ग और जमीन रहित व्यक्तियों को सब्सिडी वाला राशन प्रदान करता है।
इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि राज्य के कमजोर एवं गरीब वर्ग को प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 KG राशन तथा अन्य आवश्यक खाद्य सामग्री उचित मूल्य पर उपलब्ध हो।


🟩 NFSA के तहत मिलने वाला राशन (लाभ)

🔹 प्रति सदस्य – 5 Kg खाद्यान्न

  • गेहूं
  • चावल (कुछ क्षेत्रों में)

🔹 अन्य सामग्री (राज्य के अनुसार):

  • दाल
  • चीनी
  • नमक
  • तेल (कभी-कभी विशेष योजना के तहत)

✔ राशन की मात्रा और दर राज्य सरकार के निर्णय अनुसार बदल सकती है।


🟨 NFSA पात्रता (Eligibility Criteria)

NFSA का लाभ मुख्य रूप से निम्न व्यक्तियों को दिया जाता है:

✔ आर्थिक रूप से कमजोर परिवार

✔ 2 बीघा से कम जमीन वाले

✔ जमीन रहित परिवार

✔ निशक्तजन (Divyang)

✔ एकल नारी (Widow/Abandoned)

✔ वृद्धजन (Old Age)

✔ मजदूर वर्ग / दिहाड़ी मजदूर

✔ भूख/गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार

नोट: पात्रता की अंतिम पुष्टि तहसीलदार और उपखंड अधिकारी (SDO/VDO) द्वारा जांच के बाद की जाती है।


🟧 NFSA के लिए आवश्यक दस्तावेज़ (Required Documents)

  • आधार कार्ड
  • जन आधार कार्ड / राशन कार्ड
  • निवास प्रमाण पत्र
  • आय प्रमाण पत्र
  • जमीन रिकॉर्ड (खसरा-खतौनी)
  • बैंक पासबुक
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • विशेष श्रेणी के लिए
    • एकल नारी: पति का मृत्यु/त्याग प्रमाण
    • निशक्तजन: दिव्यांग प्रमाण पत्र

🟥 NFSA Application Process (ऑनलाइन + ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया)

🔹 1. Online Apply (ऑनलाइन आवेदन)

राजस्थान में NFSA आवेदन जन आधार/राशन कार्ड पोर्टल या E-Mitra के माध्यम से किया जाता है।

✔ Step 1: SSO Portal Login करें

👉 https://sso.rajasthan.gov.in

✔ Step 2: “Food and Civil Supplies” सेवा चुनें

✔ Step 3: NFSA में नया सदस्य जोड़ने या नए परिवार के लिए आवेदन फॉर्म खोलें

✔ Step 4: विवरण भरें

  • परिवार सदस्य
  • आय जानकारी
  • जमीन विवरण
  • पात्रता श्रेणी

✔ Step 5: दस्तावेज़ अपलोड करें

✔ Step 6: आवेदन सबमिट करें

इसके बाद तहसीलदार व SDO/VDO स्तर पर जांच होती है।


🔹 2. Offline Apply (ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया)

  1. नज़दीकी E-Mitra पर जाएँ
  2. NFSA आवेदन फॉर्म भरवाएँ
  3. दस्तावेज़ संलग्न करें
  4. आवेदन तहसीलदार/SDO कार्यालय भेजा जाता है

जांच सही होने पर NFSA सूची में परिवार का नाम जोड़ दिया जाता है।


🟦 NFSA Verification Process (जांच प्रक्रिया)

आवेदन के बाद अधिकारी निम्न बिंदुओं की जांच करते हैं:

  • जमीन का आकार (2 बीघा से कम या जमीन रहित)
  • आय का स्रोत
  • परिवार आर्थिक रूप से कमजोर श्रेणी में आता है या नहीं
  • विशेष श्रेणी: एकल नारी, निशक्तजन, वृद्धजन की पुष्टि
  • जन आधार/आधार से विवरण मिलान

जांच पूरी होने पर आपका नाम NFSA सूची में जोड़ दिया जाता है


NFSA || National Food Security Act.

योग्यता – आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति, एकल नारी, BPL परिवार, विकलांग, 2 बीघा से काम जमीन होनी चाहिए, श्रमिक etc.
आवश्यक दस्तावेज – राशन कार्ड,  आधार, जनआधार, 2 बीघा से काम जमीन के लिए पटवारी रिपोर्ट श्रमिक कार्ड, जॉब कार्ड, पहचान पत्र इत्यादि |  
फॉर्म कैसे भरे – 
Eligibility Candidates Can Read The Full Notification Before Apply Online
-: Important Links  For Use :-
Apply Online Click Here
How to Apply Click Here
Application Form Status Click Here
Certificate Download Click Here
Complian Click Here
Complian Status Click Here
Complete Offline Form Rural   ||   Urban
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Official Website Click Here

🟪 NFSA में नाम कहाँ देखें? (NFSA Name List Check)

  • Food and Civil Supplies Department Website
  • Jan Aadhar Portal
  • Ration Card Management System
  • E-Mitra से परिवार विवरण प्राप्त कर सकते हैं

🟫 Ration Card Categories

NFSA लाभार्थियों को निम्न कैटेगरी में चिन्हित किया जाता है:

  • NFSA – PHH (Priority Household)
  • NFSA – AAY (Antyodaya Anna Yojana परिवार)

🟧 Helpline (हेल्पलाइन नंबर)

  • Food & Civil Supplies Helpline: 1800-180-6030
  • E-Mitra Helpdesk: 181
  • District Food Office: जिला अनुसार

🟦 Conclusion (निष्कर्ष)

NFSA राजस्थान के गरीब, कमजोर और जरूरतमंद परिवारों को सस्ता राशन प्रदान करने वाली महत्वपूर्ण योजना है। पात्रता की पुष्टि तहसीलदार व SDO/VDO जांच के बाद की जाती है। आवेदन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से किया जा सकता है। पात्र पाए जाने पर परिवार का नाम NFSA सूची में जोड़ दिया जाता है और उन्हें प्रति सदस्य 5 Kg खाद्यान्न सहित अन्य आवश्यक सामग्री मिलती है।

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