NFSA || National Food Security Act.
राजस्थान खाद्य सुरक्षा विभाग आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति, एकल नारी, निशक्तजन जमीन रहित या 2 बीघा से कम जमीन वाले, और मजदूर वर्ग आदि को खाद्य सुरक्षा विभाग के द्वारा पर व्यक्ति 5Kg राशन मैं खाद्य सामग्री और दाल चीनी इत्यादि सामग्री दी जाती है इसका लाभ आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति, निशक्तजन, एकल नारी, वृद्ध जान, जिसके पास 2 बीघा से कम जमीन हो या फिर जमीन रहित हो, या मजदूर वर्ग हो उसी को दिया जाता है इसका लाभ लेने के लिए हमको खाद सुरक्षा (NFSA) में आवेदन करना होता है
NFSA आवेदन ऑनलाइन और ऑफलाइन दो तरीके से किए जाते हैं जिसकी जांच तहसीलदार और उपखंड अधिकारी (VDO) करता है उसके बाद में NFSA में नाम जोड़ दिया जाता है
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NFSA || National Food Security Act. |
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योग्यता – आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति, एकल नारी, BPL परिवार, विकलांग, 2 बीघा से काम जमीन होनी चाहिए, श्रमिक etc. | ||||||
आवश्यक दस्तावेज – राशन कार्ड, आधार, जनआधार, 2 बीघा से काम जमीन के लिए पटवारी रिपोर्ट श्रमिक कार्ड, जॉब कार्ड, पहचान पत्र इत्यादि | | ||||||
फॉर्म कैसे भरे – | ||||||
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