किसान वृद्धजन पेंशन योजना
Kisan Vriddhajan Pension Scheme जिसे Small and Marginal Farmers Old Age Pension Scheme भी कहा जाता है, राजस्थान सरकार की एक सामाजिक सुरक्षा योजना है। इसका उद्देश्य छोटे और सीमांत किसानों को वृद्धावस्था में नियमित मासिक पेंशन देकर आर्थिक सहारा प्रदान करना है।
यह योजना राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, राजस्थान के परिपत्र दिनांक 31.08.2013 के अनुसार लागू की गई है।
योजना का उद्देश्य
- वृद्ध किसानों को आर्थिक सुरक्षा देना
- बुढ़ापे में सम्मानजनक जीवन सुनिश्चित करना
- छोटे व सीमांत किसानों की आय में सहायता
Eligibility
इस योजना के लिए पात्रता निम्न प्रकार है:
- महिला किसान की आयु 55 वर्ष या उससे अधिक हो
- पुरुष किसान की आयु 58 वर्ष या उससे अधिक हो
- आवेदक छोटा या सीमांत किसान हो
- पात्रता NFSA 2013 के प्रावधानों के अनुसार हो
Scheme Benefits
पात्र किसानों को आयु के अनुसार मासिक पेंशन दी जाती है:
- 👴 75 वर्ष से कम आयु के किसान: ₹1250 प्रति माह
- 👵 75 वर्ष या उससे अधिक आयु के किसान: ₹1500 प्रति माह
पेंशन राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में DBT के माध्यम से भेजी जाती है।
How to Apply
किसान वृद्धजन पेंशन योजना के लिए आवेदन दो तरीकों से किया जा सकता है:
✅ तरीका 1: e-Mitra से
- नजदीकी e-Mitra केंद्र पर जाएँ
- आवश्यक दस्तावेज जमा करें
- योजना के लिए आवेदन करवाएँ
✅ तरीका 2: घर बैठे SSO Portal से
- SSO Portal पर लॉगिन करें
- Social Security / Pension Services चुनें
- फॉर्म भरें और दस्तावेज अपलोड करें
- आवेदन सबमिट करें
महत्वपूर्ण जानकारी
- सभी जानकारी सही भरना अनिवार्य है
- आयु व किसान श्रेणी का सत्यापन किया जाता है
- गलत जानकारी देने पर आवेदन निरस्त हो सकता है
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