Jal Hauj Anudan Yojna 2025 – किसानों के लिए खेत में जल हौज निर्माण पर अनुदान, पात्रता, लाभ व आवेदन प्रक्रिया

🟦 What is Jal Hauj Anudan Yojna (जल हौज अनुदान योजना क्या है)

जल हौज अनुदान योजना राजस्थान सरकार के Rajasthan Agriculture Department द्वारा संचालित योजना है जिसमें किसानों को खेतों में जल हौज / वाटर टैंक / जल संग्रहण संरचना निर्माण के लिए अनुदान (सब्सिडी) प्रदान की जाती है।
इसका उद्देश्य है—

  • खेतों में जल संरक्षण को बढ़ावा देना
  • बोरवेल/नहर के पानी को जल हौज में संग्रहित करना ताकि सिंचाई में पानी की बचत हो सके
  • किसानों की सिंचाई क्षमता को सुधारना और पानी की कमी वाले क्षेत्रों में मदद करना

🟩 Key Features & Benefits (मुख्य विशेषताएँ और लाभ)

  • अनुदान: सभी श्रेणी के कृषकों को न्यूनतम 1 लाख लीटर (≈100 घन मीटर) भराव क्षमता वाले जल हौज निर्माण पर लागत का 60% अनुदान या अधिकतम ₹ 90,000/- — जो भी कम हो।
  • या कुछ स्रोतों के अनुसार 50% अनुदान या ₹ 75,000/- अधिकतम भी बताया गया है।
  • अनुदान राशि सीधे किसान के बैंक खाते में बही जाती है।
  • बेहतर सिंचाई व्यवस्था व पानी की बचत होती है, जिससे फसल उत्पादन में मदद मिलती है।

🟨 Eligibility Criteria (पात्रता मानदंड)

किसान इस योजना के लाभ के लिए निम्न पात्रता पूरी करें:

  • राजस्थान का स्थायी निवासी होना चाहिए।
  • कृषक के नाम पर न्यूनतम कृषि योग्य जोत भूमि आधा हेक्टेयर (≈0.5 ha) होनी चाहिए।
  • सिंचाई का स्रोत व साधन होना आवश्यक — जैसे बोरवेल/कुआँ/नहर।
  • जल हौज की क्षमता कम-से-कम 100 घन मीटर (≈1 लाख लीटर) होनी चाहिए।
  • आवेदनकर्ता अपने खेत में जल हौज निर्माण के लिए पहले से नियोजन करें।

🟧 Required Documents (आवश्यक दस्तावेज़)

आवेदन समय किसान को निम्न दस्तावेज़ संलग्न करने होंगे:

  • आधार कार्ड / जनआधार कार्ड (आधार लिंक आवश्यक)
  • जमाबंदी की नकल (भूमि स्वामित्व प्रमाण) — 6 माह से पुरानी नहीं हो।
  • बैंक खाता विवरण (अनुदान राशि के लिए)
  • पहचान प्रमाण व निवास प्रमाण
  • आवेदन फॉर्म में खेत व जल हौज की योजना विवरण

🟥 Application Process (आवेदन प्रक्रिया)

✔ Online Apply

  • किसान उक्त योजना के लिए विभागीय वेबसाइट rajkisan.rajasthan.gov.in पर जाएँ।
  • “जल हौज” सेवा का चयन करें।
  • आवेदन फॉर्म भरें, दस्तावेज़ अपलोड करें।
  • आवेदन की प्राप्ति रसीद ऑनलाइन प्राप्त होगी।
  • जल हौज निर्माण से पहले व बाद में विभाग द्वारा मौके पर सत्यापन होगा।

✔ Offline / E-Mitra Apply

  • नजदीकी ई-मित्र केंद्र पर जाकर आवेदन करा सकते हैं।
  • आवश्यक दस्तावेज़ जमा करें और आवेदन फॉर्म भरें।
  • आवेदन के बाद खेत में निर्माण व सत्यापन होता है।

Jal Hoj Anudan Yojna 

Age/ – 18/+                                     |                        Fee – Soon
आवश्यक दस्तावेज – आधार, जनाधार(Full Updated होना चाहिए), पासपोर्ट साइज फोटो, राशन कार्ड, बैंक पासबुक, आय प्रमाण पत्र, भरा हुआ आवेदन फार्म, पहचान पत्र ,कोटेशन Etc.
आवेदन कैसे करे ->

जल होज अनुदान योजना का आवेदन करने के लिए आवश्यक दस्तावेजों को लेकर आपने नजदीकी ई-मित्र के माध्यम से या SSO ID से स्वयं फॉर्म को भर सकते हैं फॉर्म कैसे भरेने की वीडियो लिंक नीचे दे दी गई है उसको देखकर आप आवेदन कर सकते हैं |

Eligibility Candidates Can Read The Full Notification Before Apply Online
-: Important Links  For Use :-
Apply Online Click Here
How to Apply Click Here
Application Form Status Click Here
Certificate Download Click Here
Offline Form Click Here
कृषि विभाग कि ऑनलाइन सेवाएं  Click Here
कृषि विभाग द्वारा चलायी जा रही बिभिन्न योजनाए  Click Here
Join Telegram Channel Click Here
Farmer Portal   Click Here
Official Website Click Here

🟪 Important Notes (महत्वपूर्ण बिंदु)

  • योजना का लाभ एक ही बार प्रति खेत/किसान को मिलता है।
  • जल हौज निर्माण एवं अनुदान स्वीकृति के बाद 30 दिन के भीतर भुगतान प्रक्रिया शुरू हो सकती है।
  • आवेदन में कोई त्रुटि होने पर या सत्यापन में कमी होने पर अनुदान रोका जा सकता है।
  • योजनाओं की राशि, शर्तें समय-समय पर बदल सकती हैं, इसलिए आवेदन से पहले नवीनतम गाइडलाइन देखें।

🟫 Conclusion (निष्कर्ष)

जल हौज अनुदान योजना राजस्थान में किसानों के लिए एक बेहतरीन अवसर है — जिसमें खेत में जल हौज/टैंक बना कर जल संरक्षण, बेहतर सिंचाई व्यवस्था और उत्पादन में वृद्धि संभव है। अगर आप खेत में जल हौज का निर्माण करना चाहते हैं, तो इस योजना के अंतर्गत अनुदान प्राप्त कर सकते हैं।
आवेदन सरल है: ऑनलाइन या ई-मित्र के माध्यम से। पात्रता व दस्तावेज़ तैयार रखें और जल्दी आवेदन करें।


राजस्थान सरकार के द्वारा कृषि विभाग में किसानों के लिए कई सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं  इन सभी योजना का लाभ केवल किसान ही ले सकता है कृषि विभाग द्वारा चलाई जा रही निम्न योजनाएं जो इस प्रकार हैं

राजस्थान कृषि विभाग तथा बिभिन्न योजनाये  1.डिग्गी अनुदान योजना 2.कांटेदार तार बंदी अनुदान योजना 3.खेत तलाई अनुदान योजना 4.जल होज अनुदान योजना 5.कृषि यंत्रों पर अनुदान योजना, 6. सिचाई पाइप लाइन पर अनुदान, कृषि यंत्रों में कई प्रकार की सब्सिडी सरकार के द्वारा किसान को दी जाती हैं सरकार के द्वारा किसान के जनहित में चलाई जा रही योजना का लाभ ऑनलाइन फॉर्म भरकर ले सकता है

कृषि विभाग किसान को सहायता के रूप में कुछ हिस्सा राशि सब्सिडी के रूप में देता है जिससे किसान को खेती करने में ज्यादा खर्चा का भार न पड़े |

कृषि विभाग की योजना का लाभ किसान कार्य पूरा किया जाने के उपरांत संबंधित कार्यालय स्तर से अधिकारी द्वारा भौतिक सत्यापन के उपरांत संबंध कृषि कार्यालय द्वारा स्वीकृत किया जाएगा तथा कृषक को अनुदान राशि का भुगतान कृषक के खाते में देय होगा

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