What is Diggi Anudan Yojna (डिग्गी अनुदान योजना क्या है)
Diggi Anudan Yojna राजस्थान सरकार द्वारा किसानों को खेत में जल हौज / वाटर टैंक / “डिग्गी” निर्माण के लिए अनुदान देने की योजना है।
“डिग्गी” का मतलब है एक ऐसा जल संग्रहण संरचना / टैंक जो वर्षा, नहर या बोरवेल पानी को संग्रहित कर खेत में सिंचाई हेतु उपलब्ध कराता है।
यह योजना उन इलाकों में विशेष रूप से उपयोगी है जहाँ पानी की कमी होती है।
🟩 Key Features & Benefits (मुख्य विशेषताएँ व लाभ)
- किसानों को उच्च अनुदान मिलता है—उदाहरण के लिए: लघु व सीमांत किसानों को इकाई लागत का 85% या अधिकतम ₹3,40,000 तक।
- अन्य किसानों को इकाई लागत का 75% या अधिकतम लगभग ₹3,00,000 तक।
- डिग्गी निर्माण से पानी का संग्रह, स्थायी सिंचाई व फसल उत्पादन में सुधार।
- आवेदन के लिए समय सीमा बढ़ाई गई (उदाहरण के लिए 30 जून 2025 तक) ताकि किसानों को फसल कटाई बाद निर्माण का समय मिले।
🟨 Eligibility Criteria (पात्रता मानदंड)
- आवेदनकर्ता राजस्थान का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- कम-से-कम 0.5 हेक्टेयर या उससे अधिक कृषि योग्य सिंचित भूमि का होना आवश्यक है।
- डिग्गी की न्यूनतम क्षमताएं अनुसार मापदंड पूर्ण होना चाहिए—उदाहरण के लिए 4 लाख लीटर क्षमता।
- निर्माण कार्य कृषि विभाग की अनुमोदन के बाद ही शुरू हो सकता है।
🟧 Required Documents (आवश्यक दस्तावेज़)
- आधार कार्ड या जन-आधार कार्ड
- जमीन का रिकॉर्ड (जमाबंदी / खसरा नकल)
- बैंक खाता विवरण
- आवेदन फॉर्म में कृषि भूमि व सिंचाई स्रोत विवरण
- मोबाइल नंबर व स्थायी पता
- अन्य दस्तावेज़ जैसे आवेदनकर्ता का चित्र आदि।
🟥 Application Process (आवेदन प्रक्रिया)
✔ Online Apply
- किसान → SSO Portal या Raj Kisan Saathi Portal पर लॉग-इन करें।
- “Diggi Scheme / Water Storage Tank Subsidy” विकल्प चुनें।
- आवेदन फॉर्म भरें, दस्तावेज़ अपलोड करें।
- कृषि विभाग द्वारा पूर्व स्वीकृति व साइट निरीक्षण के बाद निर्माण हो सकता है।
- अनुदान राशि DBT के माध्यम से बैंक खाते में जमा की जाएगी।
✔ Offline / E-Mitra Apply
- नजदीकी ई-मित्र केंद्र पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।
- आवेदन फॉर्म व दस्तावेज़ जमा करें।
- चयन व स्वीकृति के बाद रखा जाएगा।
Diggi Anudan Yojna |
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| Age/ – 18/+ | Fee – Soon | ||||||
| आवश्यक दस्तावेज – आधार, जनाधार(Full Updated होना चाहिए), पासपोर्ट साइज फोटो, राशन कार्ड, बैंक पासबुक, आय प्रमाण पत्र, भरा हुआ आवेदन फार्म, पहचान पत्र ,कोटेशन Etc. | ||||||
| आवेदन कैसे करे ->
डिग्गी अनुदान योजना का आवेदन करने के लिए आवश्यक दस्तावेजों को लेकर आपने नजदीकी ई-मित्र के माध्यम से या SSO ID से स्वयं फॉर्म को भर सकते हैं फॉर्म कैसे भरेने की वीडियो लिंक नीचे दे दी गई है उसको देखकर आप आवेदन कर सकते हैं | |
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| Eligibility Candidates Can Read The Full Notification Before Apply Online | ||||||
| -: Important Links For Use :- | ||||||
| Apply Online | Click Here | |||||
| How to Apply | Click Here | |||||
| Application Form Status | Click Here | |||||
| Certificate Download | Click Here | |||||
| Offline Form | Click Here | |||||
| कृषि विभाग कि ऑनलाइन सेवाएं | Click Here | |||||
| कृषि विभाग द्वारा चलायी जा रही बिभिन्न योजनाए | Click Here | |||||
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| Farmer Portal | Click Here | |||||
| Official Website | Click Here | |||||
🟪 Important Guidelines & Conditions
- निर्माण कार्य अनुमोदन के बाद करना अनिवार्य है।
- डिग्गी की सुरक्षा के लिए किनारे पर 2 फुट ऊँचाई की बाउंडरी व ||बार्बड वायर्स आदि लगाए जाने चाहिए।
- निर्माण के बाद कृषि विभाग द्वारा स्थलीय सत्यापन होगा।
- समय-सीमा का पालन करें; उदाहरण के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 30 जून 2025 तक बढ़ाई गई।
🟦 Conclusion (निष्कर्ष)
Diggi Anudan Yojna राजस्थान के किसानों के लिए एक सुनहरा अवसर है ताकि वे जल संग्रहण की सुविधा बढ़ा सकें, खेतों में सिंचाई सुनिश्चित कर सकें और समय-समय पर पानी की कमी से निपट सकें। यदि आप पात्र हैं, तो जल्द ही आवेदन करें और इस योजना का लाभ उठाएँ।
राजस्थान सरकार के द्वारा कृषि विभाग में किसानों के लिए कई सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं इन सभी योजना का लाभ केवल किसान ही ले सकता है कृषि विभाग द्वारा चलाई जा रही निम्न योजनाएं जो इस प्रकार हैं
राजस्थान कृषि विभाग तथा बिभिन्न योजनाये 1.डिग्गी अनुदान योजना 2.कांटेदार तार बंदी अनुदान योजना 3.खेत तलाई अनुदान योजना 4.जल होज अनुदान योजना 5.कृषि यंत्रों पर अनुदान योजना, 6. सिचाई पाइप लाइन पर अनुदान, कृषि यंत्रों में कई प्रकार की सब्सिडी सरकार के द्वारा किसान को दी जाती हैं सरकार के द्वारा किसान के जनहित में चलाई जा रही योजना का लाभ ऑनलाइन फॉर्म भरकर ले सकता है
कृषि विभाग किसान को सहायता के रूप में कुछ हिस्सा राशि सब्सिडी के रूप में देता है जिससे किसान को खेती करने में ज्यादा खर्चा का भार न पड़े |
कृषि विभाग की योजना का लाभ किसान कार्य पूरा किया जाने के उपरांत संबंधित कार्यालय स्तर से अधिकारी द्वारा भौतिक सत्यापन के उपरांत संबंध कृषि कार्यालय द्वारा स्वीकृत किया जाएगा तथा कृषक को अनुदान राशि का भुगतान कृषक के खाते में देय होगा
