Death Certificate
मृत्यु प्रमाण पत्र अपने माता या पिता की मृत्यु तारीख का एक महत्वपूर्ण दस्तावेज बन गया है मृत्यु प्रमाण पत्र हमको आपको बनवाना बहुत जरूरी हो गया है इसे बनवाने के लिए आपको शहरी क्षेत्र में नगर पालिका और ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम विकास अधिकारी के द्वारा बनवाया जा सकता है
यदि आपके माता पिता की मृत्यु 20 दिन के भीतर हुआ है तो जिस जगह हुआ है उसी संस्था के द्वारा जैसे कि हॉस्पिटल के द्वारा जारी किया जाता है
नोट – यदि आप भारत के किसी भी राज्य के रहने वाले हो परंतु आपके माता पिता की मृत्यु जिस क्षेत्र के (हॉस्पिटल या निजी संस्थान में) या फिर घर पर हुयी है तो उसी क्षेत्र के नगर पालिका या ग्राम विकास अधिकारी के द्वारा मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा |
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Death Certificate |
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आवश्यक दस्तावेज – यदि मृत्यु घर पर हुयी है 2 गवाह उनके आधार सहित और यदि मृत्यु | ||||||
आवेदन कैसे करे –
राजस्थान मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए माता पिता की मृत्यु होने से 20 दिन के भीतर निधि या सरकारी संस्थान के द्वारा जारी किया जाता है और यदि 20 दिन के बाद में नगर पालिका या ग्राम विकास अधिकारी के द्वारा जारी किया जाता है 20 दिन बाद मृत्यु प्रमाण पत्र का आवेदन करने से पहले सर्वप्रथम किसी निजी या सरकारी संस्थान के द्वारा डिस्चार्ज जारी किया जाता है और ऑफलाइन फॉर्म पर डॉक्टर के द्वारा सत्यापित करवाकर मित्र या स्वयं के द्वारा ऑनलाइन करके फॉर्म को नगर पालिका या ग्राम विकास अधिकारी जमा करवाना होता है उसके बाद विभाग उसकी जांच करता है और मृत्यु प्रमाण पत्र जारी कर देता है |
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